PM News: मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने इतनी पेंशन

PM News: कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है जिससे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है यानी ईपीएस ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी के लिए है लेकिन इस योजना का लाभ तभी दिया जा सकता है जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो हालांकि जरूरी नहीं है कि यह नौकरी आपने लगातार की हो यहां बहुत से कम लोगों को यह बात पता होती है कि पीएफ खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए इपीएस खाते में जाता है ऐसे में आप भी जानने चाहेंगे कि अगर आपने आईपीएस के लिए भी सैलरी से पैसे कटवाए हैं तो 20 साल 25 साल और 30 साल की नौकरी के बाद आप को कितनी पेंशन मिलेगी चलिए हम आपको बताते हैं.

बता दें कि ईपीएस को वर्ष 1995 में लांच किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस बी ए का 12 फ़ीसदी जमा होता है एंपलॉयर कंपनी का योगदान भी 12% ही होता है कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8 पॉइंट 33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और बाकी 3 पॉइंट 67 पीस राशि पीएफ खाते में जाती है.

ईपीएफ पेंशन की क्या योग्यता होनी चाहिए

आपको ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए.

आपने 10 साल तक नौकरी की हो भले ही है लगातार ना हो.

आप 58 साल के हो गए हो तभी पेंशन का लाभ मिलेगा.

50 साल की उम्र होने पर आप ही पी एस से पैसे निकाल सकते हैं.

आप 2 साल के लिए अपनी पेंशन को टाल सकते हैं जिसके बाद आपको हर साल 4% की अधिकतर से पेंशन मिलेगी.

पेंशन योग्य वेतन हर महीने में कितनी रकम खाते मे

मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 8 पॉइंट 33% उसके पेंशन खाते में जमा होता है हालांकि पेंशन योग्य सैलरी का अधिकतम सीमा ₹15000 है ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सैलरी ₹15000 है तो 15000X 8.33 /100 =1250 रुपए हर महीने उसके खाते में आएंगे.

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