Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लगाई वाट, पदोन्नति के लिए देनी होगी ये परीक्षा

Haryana News: हरियाणा सरकार अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त लगाने जा रही है इसके लिए बकायदा सरकार के वित्त विभाग ने 5 जून को सभी विभागों बोर्डों निगमों को पत्र भेजकर विभागीय नियमों में बदलाव करने का आदेश भेज दिया है विभाग ने इस आदेश पर 7 जून तक अपनी टिप्पणी भेजने के लिए कहा गया है वित्त विभाग के ड्राफ्ट के अनुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारियों की उच्च पद पर ट्रांसफर के लिए विभागीय परीक्षा पास करनी होगी संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक भी हो चुकी है.

हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 में विभागीय सेवा नियमावली में किए गए सीनियरिटी कम मेरिट के साथ विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त जोड़ी जाएगी अभी तक यह प्रावधान था कि कर्मचारी व अधिकारियों का सरकार की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं टेस्ट के लिए करने उपरांत ही चयन होता है उसके पदाधिकारी कर्मियों एवं अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है लेकिन अब अलग से एक विभाग परीक्षा पास करने की शर्त लगाई जा रही है.

लेकिन विभागीय परीक्षा में 1 1 100 अंकों के दो पेपर होंगे पहला सामान्य प्रशासन पर एक पेपर और दूसरा प्रशासन विभाग द्वारा तय विषय पर एक पर सरकार के अनुमोदन पर विभाग खुद परीक्षा आयोजित करेगा या किसी अधिकृत एजेंसी से परीक्षा करवाएगा सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को हर पेपर पर 50 50% और ऐसी दिव्यांग खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45% अंक हासिल करने जरूरी होंगे.

तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति होने के बाद ही भाग्य परीक्षा पास करने की शर्त पहले से ही है चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति उपरांत ही पहले टाइप टेस्ट और अब कंप्यूटर टाइपिंग पास करने का प्रावधान है इसी प्रकार वन विभाग में वनरक्षक सेवन दरोगा वन दरोगा से उप वध राजिक व उप वन सेवन राजिक अधिकारी की पदोन्नति के लिए विभागीय प्रशिक्षण कोर्स पास करने का नियमों में प्रावधान है पुलिस व अन्य विभागों में भी प्रशिक्षण कोर्स पास करने का प्रावधान रखा गया है.

सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि जब पहले से ही परीक्षाओं का प्रावधान है तो एक और नई परीक्षा किस लिए रखी गई है पूर्व में लिपटी से सहायक पद पर पदोन्नति के लिए असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा पास करने की शक्ति जिससे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लंबे संघर्ष के बाद हटवाया था.

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष नंबर ने कहा कि प्रस्तावित नियमों में संशोधन करने से वरिष्ठ कर्मचारियों से पूर्व पदोन्नति कनिष्ठ कर्मचारी के वरिष्ठ था निरंतरता में बनी रहेगी किसी कारणवश वरिष्ठ कर्मचारी परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसको भविष्य में स्थाई नुकसान उठाना पड़ेगा ड्राफ्ट में निर्देशक स्तर के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में छूट देना भी पश्चाताप रणनीति है.

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