Haryana News: CM खट्टर का बड़ा ऐलान, अब सरकारी ऑफिस में कर्मचारी पी सकेंगे शराब, बनाया नया नियम
Haryana News: हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति के साथ आ रही है. इसके तहत अब दफ्तरों में कर्मचारी शराब आराम से पी सकेंगे. Office अब बार बनेगा. 12 जून से राज्य भर में स्थित बड़े कारपोरेट कार्यालय में कम मात्रा वाले अल्कोहल जैसे बियर वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ पीना संभव होगा. 9 मई को हरियाणा मंत्री परिषद ने 2023 24 आबकारी नीति लागू की है इसमें कम से कम 5000 कर्मचारी वाले एक कारपोरेट कार्यालय में बियर शराब पीने के लिए तैयार पदार्थ की अनुमति होगी.
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार एक कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले एल्कोहल पीने वाले पदार्थों की कपास के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा यदि कार्यालय के एक परिसर में 100000 वर्ग फुट का न्यूनतम कवर क्षेत्र है.
जाने क्या है नया नियम
L-10F licence corporate कार्यालय के लिए दिया जाएगा यदि कैंटीन या भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा है तो नीति के मुताबिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया बाहर लाइसेंसों के लिए लागू होगी. L-10F licence एक्साइज एंड एक्शन कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 1000000 रुपए के वार्षिक निश्चित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा इसके लिए लाइसेंस शुल्क के अलावा ₹300000 की सपोर्ट भी देनी होगी परिश्रम रस्ते में नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे चित्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए जहां पर लोग अक्सर जाते जाते हो लाइसेंस धारक नीति खंड 989 के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा. L-10F licence कलेक्टर द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा आवंटित किया जाएगा कलेक्टर की ओर से जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसका नवीनीकरण कराया जाएगा.
हालांकि राज्य ने मनोरंजन शो प्रदर्शनी कॉमेडी शो मैजिक शो मेगा शो सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस L-12AC देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है 5000 व्यक्तियों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क ₹10000 प्रति कार्यक्रम से बढ़ाकर ₹50000 प्रति दिन प्रति कार्यक्रम कर दिया गया है.
5000 से अधिक लेकिन 25000 से कम व्यक्तियों के एकत्रित होने के लिए इसे प्रति इवेंट ₹100000 से बढ़ाकर ₹250000 प्रतिदिन प्रति बंद कर दिया गया है 25,000 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को 5 लाख प्रति वेंट से बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन इवेंट कर दिया गया है. L-12AC लाइसेंस के लिए एक बार में अधिकतम 3 दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है.