Government Scheme: मनोहर सरकार देगी महिलाओं को 5000 रुपए चलाई नई योजना, जाने क्या है योजना

Government Scheme: हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना चला रही है यह सुनकर हरियाणा की महिलाएं खुशी से उछल पड़ेगी आज हम महिलाओं को मिलने वाली उसने योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर हर एक महिला खुश हो जाएगी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दिल से धन्यवाद करेगी तो चलिए हम आपको बताते हमें कौन सी योजना है.

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार टाइम टाइम पर नई नई योजनाएं लागू करती रहती है इसी कड़ी में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई योजना की शुरुआत की है. चलो हम आपको बताते हैं कि कौन से योजना शुरू की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मातृत्व सहायक योजना की शुरुआत की है.

इस स्कीम के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान दूसरा बच्चा लड़का या लड़की होती है तो सरकार की तरफ से ₹5000 दे देगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि मजदूर और गरीब परिवारों की महिलाओं का गुजर-बसर करने के लिए कामकाज करती है दूसरों के घरों में या मजदूरी करती है तो हरियाणा सरकार ने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए गर्भावस्था में या फिर बच्चे को छोड़कर नहीं जा पाती तो महिलाओं को नुकसान होता है तो इसलिए हरियाणा सरकार ने यह योजना लागू की है.

इस स्कीम के बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को बीते मार्च महीने की 8 मार्च को लागू कर दिया गया था इसके अंतर्गत दूसरी गर्भावस्था में अगर लड़का पैदा होता है तो और वह महिला अनुसूचित या जनजाति महिला है तो उनको सरकार की तरफ से ₹5000 दिए जाएंगे और वही महिला इसका लाभ उठा सकती है ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको पूर्ण रूप से इससे अंतर्गत करवा दे मुख्यमंत्री के कहने पर कमलेश टांडा ने इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों को पत्र सौंप दिया है. और अब हरियाणा राज्य की महिला इस योजना का फायदा उठा सकती है और सरकार की तरफ से ₹5000 ले सकती है.

इस योजना का लाभ वही महिला ले सकती है जो 40% से अधिक दिव्यांग है या फिर मनरेगा मजदूरी कार्ड है या फिर श्रमिक कार्ड है या फिर बीपीएल राशन कार्ड है या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रही महिला इस योजना का लाभ ले सकती है इस योजना का लाभ वहीं महिला उठा सकती है जिनकी सालाना आय ₹180000 से कम होगी.

हरियाणा के सीएम द्वारा चलाई गई मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए गर्भावस्था में रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण है उसे बीसीजी ओपीवी और ऐपेटाइट बी के टीके लगवाना अनिवार्य है.

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