Government Scheme: हरियाणा सरकार मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को दे रही 80 हजार रुपए, अभी भरे ये फार्म

Government Scheme: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गरीब और पिछड़े वर्ग परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है इन स्किन के माध्यम से सरकार का सीधा अलग से आम जनता को लाभ पहुंचाना है और गरीब जनता को इसका फायदा मिले इसी के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से बीपीएल परिवारों के लिए सहायता के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई गई है.

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Haryana अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से BPL परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए हर एक गरीब परिवार को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के पीपल परिवारों को ही मिल रहा था. लेकिन अब पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव किया है और इस नए बदलाव के अनुसार आप सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना के रहस्य बीपीएल परिवार इस योजना के लाभकारी होंगे पहले इस राशि के अंतर्गत ₹50000 की गरीब और भी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर अब ₹80000 कर दिया गया है.

DC जगदीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास BRA नवीनीकरण योजना anusuchit जाती एवम पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई और BPL सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र समझा गया है उन्होंने कहा कि अगर आपके मकान को बने हुए 10 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है तो तथा योजना का लाभ ले सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना होगा. जो हमने आपको नीचे बता दी है.

  • जो आवेदन करेगा आवेदन करता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित और bpl सूची मेंउसका नाम होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए.
  • BPL आवेदक का खुद का घर होना चाहिए और 10 साल पुराना होना चाहिए.
  • आवेदक की परिवार आईडी बीपीएल राशन कार्ड नंबर राजस्थान पत्रिका एससी बीसी जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक खाता संख्या मोबाइल नंबर के साथ फोटो बिजली बिल हाउस रजिस्ट्री पानी बिल में से कोई भी दो मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज अनिवार्य है.

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