OYO होटल में गर्लफ्रेंड को लेकर जाने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जाने नियम
OYO Hotel: प्रदेश जगह-जगह चल रहे अवैध ढंग से गेस्ट हाउस और कोई और भी की गतिविधियों को अप पुलिस स्टार पर रखेगी इन सभी को एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा नियमों के तहत प्रदेश में चलने वाले प्रत्येक होटल को आप पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
वही इसमें ठहरने वाले लोगों को विवरण से लेकर सुरक्षा तक की सभी मान्यता है कि गई जाएंगे जिस का पालन करना अनिवार्य होगा इन सभी होटल में संचालन हो रहे चीजों को लेकर जवाब सवाल कर सकती है.
शहर और कस्बों में बढ़ती जा रही व्यवसाई गतिविधियों के चलते गेस्ट हाउस और होटल की मांग भी बढ़ती जा रही है होटल गेस्ट हाउस व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
हालांकि जांच में यह तथ्य सामने आए कि ऑनलाइन बिजनेस चैन और सर्विस प्रोवाइडर के जरिए हर शहर में बड़े पैमाने पर खुल रहे होटल ओम श्रेया ओयो रूम जैसी बिजनेस बिना समुचित पंजीकरण के खुले हुए हैं.
कई होटल तो आवासीय क्षेत्र में चल रहे हैं जहां पर व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है विभाग का कहना है कि यह सभी होटल फायदा उठाकर पंजीकरण ना होने का फायदा उठा रही है.
और जिनका बाद में रिकॉर्ड भी नहीं रहता है इसके बाद में जवाबदेही में दिक्कत होती है जहां रुकने वाले व्यक्तियों या मेहमानों के पहचान ने लिए जाने और सीसीटीवी ने अपने जैसी अनियमितता भी सामने आती है.
इसे किसी घटना की स्थिति में दोषियों की पहचान मुश्किल होती है बहुत बार इन होटल में देह व्यापार का मामला भी सामने आया है बदलते ट्रेड को देखते हुए उनके नियमों में बदलाव के कदम उठाए गए हैं.
इसलिए गृह विभाग की होटल में अन्य पूरक आवास नियमावली तैयार कर रहा है पिछले महीने सीएम योगी के सामने इसकी प्रस्तावित स्वरूप का प्रेजेंटेशन भी हुआ था.
सभी होटल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा अब इस मामले में लाइसेंस की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है जिसमें नियम व शर्तें लागू हो गई है.
गैर पंजीकृत अवैध गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की तलाशी सीलिंग जा कुर्की जस्सी प्रावधान भी है. नियमावली में शामिल किए जा शक्ति है घटना होने पर संस्थाओं के संचालकों को भी अपराधिक जवाबदेही तय करने का प्रावधान किया जाएगा.
पंजीकरण कराने के साथ ही संस्थाओं को मेहमान के आने जाने पहचान से जुड़े नियमों का पालन करना होगा काम कर रहे कर्मचारियों की पुष्टि भूमि की जांच और उसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी.
संस्थाओं में सीसीटीवी डालकर ने अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा करने जैसे सरते में लाइसेंस का हिस्सा होगा.