Aadhaar PAN link: 30 जून से पहले करवा ले आधार से पैन कार्ड लिंक, वरना लगेगी पैनाल्टी
Aadhaar PAN link: PAN और आधार कार्ड को जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब 1 जुलाई से पहले आधार संख्या से जुड़े न होने वाले PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
यदि आपने अभी तक PAN को आधार कार्ड से जोड़ने का काम नहीं किया है, तो इसे जल्दी करवाएं। बिना किसी जुर्माने के PAN और आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख नजदीक है। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो 30 जून से पहले यह काम पूरा करें।
सरकार ने इस काम की अंतिम तारीख को बढ़ाने की अनुमति दी थी, पहले इसे 31 मार्च तक का समय दिया गया था। आयकर विभाग द्वारा उन लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो समय सीमा के बाद PAN को आधार कार्ड से जोड़ते हैं, जो चालान के माध्यम से भुगतान करना होगा।
UIDAI ने भी PAN-आधार को जोड़ने की विस्तृत प्रक्रिया जारी की है। UIDAI वेबसाइट पर PAN-आधार को जोड़ने के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन पैन-आधार कार्ड को कैसे जोड़ें
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html
- PAN और आधार को जोड़ने के लिए आइकन पर क्लिक करें।
- एक खाता बनाएं और लॉग इन करें।
- ID, पासवर्ड और जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज करें।
- यहां आपको आधार-पैन लिंक करने की सूचना मिलेगी।
- सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, पुष्टि करें और कैप्चा दर्ज करें।
- इसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपका PAN सफलतापूर्वक आधार कार्ड से जुड़ गया है।
इस तरह ऑफ़लाइन जोड़ें
- NSDL या UTITTSL जैसे PAN सेवा प्रदाताओं के सेवा केंद्र पर जाएं।
- यहां केंद्र में Annexure-I फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म को आपके PAN कार्ड और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ जमा करें।
- यहां आपको एक नाममात्र शुल्क देना होगा।
- अब आपका PAN और आधार कार्ड जुड़ जाएंगे।
इस तरह मोबाइल के माध्यम से जोड़ें
Aadhaar कार्ड को PAN कार्ड से जोड़ने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें।संदेश भेजने के लिए UIDPAN <SPACE><12-अंकीय आधार नंबर><SPACE><10-अंकीय PAN> लिखें और इसे भेजें। जब संदेश भेज दिया जाएगा, तो प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें।
आपके PAN कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि, 80 वर्ष से अधिक उम्र के और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को इसे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे छूट वर्ग में आते हैं।